Category: कुख्यात माननीय

  • इलेक्टोरल बॉन्ड से तृणमूल ने भी खूब भरी है झोली, जानें कितना मिला है चंदा

    इलेक्टोरल बॉन्ड से तृणमूल ने भी खूब भरी है झोली, जानें कितना मिला है चंदा

    कोलकाता,। चुनावी चंदे (इलेक्टोरल बॉन्ड) को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती के बाद इसे लेकर नित नए तथ्य सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस को राज्य में सबसे अधिक चुनावी चंदा मिलने की जानकारी सामने आ रही है।

    इलेक्शन बॉन्ड की जानकारी से पता चलता है कि अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 तक चुनावी बॉन्ड से पैसा पाने की सूची में तृणमूल कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही है। आंकड़े बताते हैं कि 2021 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद तृणमूल के फंड में चुनावी बॉन्ड से मिलने वाली रकम में भारी बढ़ोतरी हुई है।

    चुनाव आयोग द्वारा दी गई गणना के मुताबिक, इस बांड से बीजेपी के बाद तृणमूल की आय 1609 करोड़ 53 लाख रुपये है। केंद्र में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस भी तृणमूल के पीछे है। इनकी आय 1421 करोड़ 85 लाख रुपये है।

    चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर-नवंबर 2020 से जनवरी 2021 तक चुनावी बॉन्ड से तृणमूल को 43.4 करोड़ रुपये की कमाई हुई। राज्य में मार्च 2021 के आखिरी हिस्से से विधानसभा चुनाव शुरू हो गए थे। अप्रैल में उस मतदान सत्र के दौरान ही तृणमूल ने चुनावी बांड से 55.44 करोड़ रुपये की आय अर्जित की। मई में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद तृणमूल राज्य में तीसरी बार सत्ता में आई और जुलाई तक यानी सत्ता में आने के महज दो माह के भीतर चुनावी बांड से तृणमूल को 107 करोड़ 56 लाख रुपये की आय हुई।

  • रेप केस में मदद मांगने गई नाबालिग ने येदिरप्पा पर पाक्सो एक्ट में दर्ज कराई एफआईआर , येदि ने कहा आरोप बेबुनियाद

    रेप केस में मदद मांगने गई नाबालिग ने येदिरप्पा पर पाक्सो एक्ट में दर्ज कराई एफआईआर , येदि ने कहा आरोप बेबुनियाद


    बेंगलुरु । कर्नाटक के भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा पर पॉक्सो एक्ट के तहत एक स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। येदूरप्पा के खिलाफ एक नाबालिग लडक़ी से छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने एफआईआर के बाद जांच शुरू कर दिया है। घटना 2 फरवरी की है। पुलिस ने बेंगलुरु के सदाशिवनगर पुलिस स्टेशन में बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्साऔर 354 (ए) के तहत मामला दर्ज किया है।
    इधर, येदियुरप्पा ने कहा कि मुझ पर लगे सभी आरोप झूठे हैं, लेकिन मैं अभी ये नहीं कह सकता इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है।

    एफआईआर के मुताबिक पीड़ित लडक़ी 2 फरवरी को अपने साथ हुए एक यौन उत्पीडऩ के एक मामले में येदियुरप्पा से मदद मांगने बेंगलुरु में उनके डॉलर्स कॉलोनी स्थित आवास गई थी। पीड़िता का आरोप है कि मदद मांगने गई पीड़िता को येदुरप्पा ने अपने कमरे में खीच लिया ओर उसको दूसरा घाव दे दी है।

    तभी उन्होंने उसका यौन उत्पीडऩ किया। जब पीड़िता कमरे से बाहर भागी तो उसने अपनी मां से कथित छेड़छाड़ के बारे में बताया। पीड़ित की मां की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि, मामला सामने आने के बाद येदियुरप्पा के ऑफिस ने कुछ दस्तावेज जारी किए हैं। इनमें बताया गया है कि आरोप लगाने वाली महिला अब तक 53 केस कर चुकी है।
    पीड़ित की मां बोली- येदि ने चुप रहने को कहा एफआईआर के मुताबिक महिला ने आगे यह भी आरोप लगाया कि जब उसने येदियुरप्पा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वह जांच कर रहे थे कि लडक़ी के साथ रेप हुआ है या नहीं। बाद में येदियुरप्पा ने कथित तौर पर माफी मांगी और महिला से मामले के बारे में किसी को नहीं बताने को कहा।

  • दिल्ली शराब घोटाले में पूर्व सीएम केसीआर की बेटी कविता गिरफ्तार

    दिल्ली शराब घोटाले में पूर्व सीएम केसीआर की बेटी कविता गिरफ्तार

    – बीआरएस ने कविता की गिरफ्तारी के विरोध में तेलंगाना में विरोध-प्रदर्शन करने का किया ऐलान

    हैदराबाद,। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष केसीआर की बेटी एवं एमएलसी कविता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में संयुक्त निदेशालय के नेतृत्व में आठ अधिकारियों ने शुक्रवार दोपहर बंजार हिल्स स्थित उनके आवास की तलाशी ली। इसके बाद अधिकारियों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। इसको लेकर एमएलसी कविता ने ईडी के अधिकारियों से सवाल किया कि वे उन्हें किस आधार पर गिरफ्तार कर रहे हैं और ईडी के अधिकारियों से ट्रांजिट वारंट मांगा।

    मीडिया को जारी प्रेस विज्ञप्ति और कविता को दिए गए मेमो में ईडी अधिकारियों ने कहा कि उन्हें दिल्ली शराब मामले में गिरफ्तार किया गया है। ईडी के मुताबिक शुक्रवार शाम 5.20 बजे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने . गिरफ्तारी का कारण बताते हुए कविता को 14 पेज का मेमो दिया। ईडी ने खुलासा किया है कि कविता के साथ-साथ उनके पति अनिल को भी सूचित किया गया है और कविता पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 3 के तहत आरोप लगाए गए हैं और निदेशालय ने दोषी पाया। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच कविता को हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट ले जाया गया, जहां पार्टी के कार्यकर्ता के विरोध के बीच पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा।

    कविता ने भारत राष्ट्र समिति के कार्यकर्ताओं से कहा कि ऐसे कितने भी जुल्म हों वे लड़ेंगी और कार्यकर्ताओं से मनोबल मजबूत रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि वह कानून में विश्वास के साथ विरोधियों का सामना करेंगी।

    इससे पहले पार्टी कार्यकर्ताओं के बड़ी संख्या में कविता के आवास पर पहुंचने से तनाव हो गया। उन्होंने केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ नारे लगाए। भारत राष्ट्र समिति के लीगल सेल की महासचिव सोमा भरत ने कहा कि उन्होंने यह नहीं बताया गया कि कविता को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो चुनाव से पहले ही क्यों गिरफ्तारियां हुईं?

    पार्टी के कानून विशेषज्ञ ने कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बात कही है और कानूनी कार्रवाई करने की घोषणा की है। फिलहाल समाचार लिखे जाने तक कविता नई दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं। जहां कल राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा।

    इधर, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने शनिवार को कविता की गिरफ्तारी के विरोध में तेलंगाना में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है।

  • ट्रेन में बेटिकट यात्री के पास से 50 लाख नगदी बरामद, जांच में जुटा इनकम टैक्स

    ट्रेन में बेटिकट यात्री के पास से 50 लाख नगदी बरामद, जांच में जुटा इनकम टैक्स

    कोलकाता,। डाउन गंगासागर एक्सप्रेस के बी-6 डिब्बे में गुरुवार को बिना टिकट यात्रा कर रहे एक यात्री को आसनसोल में जब पकड़ा गया तो उसके पास से एक ट्राली बरामद हुई जिसमें 50 लाख रुपये नगदी मिले हैं। यात्री के असामान्य व्यवहार को देखकर आरपीएफ को संदेह हुआ था जिसके बाद उसे पकड़ा गया था। अब इतनी बड़ी राशि के बारे में जानकारी मिलने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी जांच में जुट गया है।

    आरपीएफ की ओर से आधिकारिक तौर पर जारी बयान में शुक्रवार को बताया गया है कि उसका ट्रॉली बैग खोला तो 50 लाख कैश बरामद हुए हैं। वह शख्स इतनी बड़ी रकम लेकर ट्रेन से क्यों यात्रा कर रहा था, पैसे का स्रोत क्या है – इन मुद्दों की जांच आयकर अधिकारी कर रहे हैं।

    आरपीएफ के मुताबिक गिरफ्तार शख्स का नाम मोहित कुमार (21) है। वह बिहार का रहने वाला है। पूछताछ में उसने दावा किया कि वह गंगासागर एक्सप्रेस से हावड़ा जा रहा था।

    आरपीएपी के आसनसोल डिविजन के कमांडेंट राहुल राज ने बताया कि गिनती के बाद पता चला कि बैग में 50 लाख रुपये कैश थे। इसके बाद मोहित नाम के युवक को आगे की जांच के लिए आयकर विभाग को सौंप दिया गया है। बरामद राशि जब्त कर ली गयी है।

    आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक, मोहित ने इस बारे में अभी तक मुंह नहीं खोला कि उसके पास पैसे कैसे आए। जांचकर्ताओं का मानना है कि युवक को किसी को पैसे पहुंचाने का काम सौंपा गया था।

  • विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमें में 19 को आएगा फैसला

    विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमें में 19 को आएगा फैसला

    – दो अभियुक्तों के जमानत पर होने के कारण बांड दाखिल न होने पर कोर्ट ने दी अगली तारीख

    कानपुर,। महराजगंज जेल में बंद कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी पर गुरुवार को आने वाला कोर्ट का फैसला टल गया। एमपीएमएलए कोर्ट ने सुनवाई के बाद 19 मार्च की तारीख तय की है। इरफान की पेशी वीडियो क्रॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। अगली पेशी के लिए इरफान सोलंकी को कोर्ट ने तलब किया है। दो आरोपितों के जमानत बॉन्ड न होने से फैसले को टाला गया है। इस मुकदमे में अभियोजन के 18 और बचाव पक्ष के तीन गवाहों की गवाही कराई गई थी। अन्य साक्ष्य भी अदालत में रखे गए थे।

    डिफेंस कालोनी जाजमऊ निवासी नजीर फातिमा ने जाजमऊ थाने में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ आठ नवंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि सात नवंबर 2022 को रात आठ बजे उसका परिवार भाई की शादी में गया था। तभी रिजवान सोलंकी, इरफान सोलंकी और उनके साथियों ने मेरे घर में आग लगा दी। साजिश के तहत यह लोग हमेशा प्रताड़ित करते हैं ताकि हम लोग घर छोड़ कर चले जाएं और मेरे प्लाट पर कब्जा कर लें। आग से गृहस्थी, फ्रिज, टीवी, सिलेंडर और बाकी सामान खाक हो गया है। बाद में पुलिस ने विवेचना में शौकत, शरीफ और इजराइल आटे वाले, अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन, एजाजुद्दीन, मो. एजाज, मुर्सलीन भोलू, शकील चिकना को भी अभियुक्त बनाया था।

    जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिलीप अवस्थी ने बताया कि इरफान, रिजवान, शौकत, शरीफ और इजराइल आटे वाले के खिलाफ विचारण पूरा हो चुका है। गुरुवार को अदालत इन पांचों के खिलाफ फैसला आना था लेकिन दो अभियुक्तों के जमानत पर होने के कारण बांड दाखिल न होने पर कोर्ट ने दी अगली तारीख 19 कर दी है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भास्कर मिश्र ने बताया कि इस मुकदमे में अभियोजन ने 18 गवाह पेश किए थे।

    इरफान के वकील सईद नकवी ने बताया कि इरफान व रिजवान पूरे तरह से निर्दोष हैं। पुलिस केवल न्यायालय को गुमराह कर रही है, जिस समय आगजनी का मामला हुआ, उस समय रिजवान की लोकेशन लखनऊ थी और इरफान कानपुर के अलग-अलग जगहों पर था। इस मामले में पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। इरफान के वकील ने यह भी कहा कि जिस प्लाट में आगजनी हुई है, उसके ठीक बगल में इरफान का प्लाट है और कौन है जो अपने ही घर के बगल में आग लगा देगा, सिर्फ न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है।

  • मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गायत्री प्रजापति के बेटे अनुराग को ईडी ने हिरासत में लिया

    मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गायत्री प्रजापति के बेटे अनुराग को ईडी ने हिरासत में लिया

    -पूछताछ के लिए भारी सुरक्षा के बीच टीम पूछताछ के लिए ले गई दिल्ली

    अमेठी,। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने गुरुवार की सुबह खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के आवास और करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंचे। घंटों की जांच पड़ताल के दौरान जांच की जद में फंसे पारिवारिक सदस्यों द्वारा कई नाटकीय घटनाक्रम किए जाते रहे। आखिरकार देर शाम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे गायत्री प्रजापति के बेटों को ईडी की टीम ने हिरासत में ले लिया। उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच पूछताछ के लिए टीम दिल्ली लेकर रवाना हो गई है।

    खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के आवास और करीबियों के ठिकानों पर ईडी ने गुरुवार तड़के छापेमारी की। इस दौरान टीम के अधिकारी भारी सुरक्षा के बीच अमेठी विधायक महराजी प्रजापति के घर पहुंची और छापेमारी की। ईडी ने विधायक सहित उनके पुत्र और बहू से पूछताछ की और दस्तावेज खंगाले। इस दौरान विधायक, पुत्र और बहू की तबीयत अचानक खराब होने पर उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी भेजा गया। जहां पर इलाज के बाद विधायक के बेटे और बहू की हालत सामान्य हो गई। जबकि पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी एवं अमेठी से विधायक महराजी प्रजापति को डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए अस्पताल रेफर कर दिया। इस नाटकीय क्रम के बीच भी ईडी के अधिकारी जांच करते रहे। आखिरकार देर शाम जांच में जुटी ईडी की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की पूछताछ के लिए गायत्री प्रजापति के बेटे अनुराग प्रजापति को हिरासत में ले लिया और कड़ी सुरक्षा के बीच उसे पूछताछ के लिए ले गई। सूत्रों की मानें तो टीम उसे पूछताछ के लिए दिल्ली ले गई है।

    उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा खनन घोटाले के मुख्य आरोपित समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति सहित उनकी एक महिला मित्र गुड्डा देवी के घर एक साथ छापा डालकर दस्तावेजों को खंगाल रही है। विधायक के दोनों पुत्र अनुराग प्रजापति एवं अनिल प्रजापति के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल रहा है। गायत्री प्रसाद प्रजापति की बेटी ने कहा कि मेरे पिता पिछले 07 सालों से जेल में हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर सभी चीजों को सीज कर दिया है। उसके बावजूद भी लगातार टीम आये दिन प्रताड़ित करती है।

  • सपा के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति एवं उनके करीबियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

    सपा के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति एवं उनके करीबियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

    अमेठी, । समाजवादी पार्टी (सपा) की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुश्किलें कम होने का नाम ही ले रही है। वर्तमान में गायत्री प्रसाद प्रजापति बलात्कार के आरोप में जेल में बंद है। गुरुवार की सुबह करीब पांच बजे प्रवर्तन निदेशालय की दो टीमों ने एक साथ अमेठी कस्बे के आवास विकास स्थित गायत्री प्रसाद प्रजापति एवं उनकी बेहद गरीबी गुड्डा देवी के घर पर छापेमारी की है।

    प्रवर्तन निदेशालय की टीम में एक दर्जन से अधिक अधिकारी मौजूद हैं और गायत्री प्रजापति के घर के अंदर खनन मामले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। पिछले पांच घंटे से लगातार ईडी के अधिकारी घर के अंदर सभी लोगों को कैद कर जांच पड़ताल कर रहे हैं। घर के अंदर पूर्व मंत्री की पत्नी एवं अमेठी से समाजवादी पार्टी की विधायक महाराज जी प्रजापति और उनके बेटे अनुराग मौजूद हैं।

    गायत्री प्रसाद प्रजापति के दोनों बेटे अनुराग प्रजापति एवं अनिल प्रजापति के ऊपर मनी लांड्रिंग के मामले भी चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम इसके बाद गायत्री प्रसाद प्रजापति के ड्राइवर रामराज के घर टिकरी स्थित आवास पर भी जा सकती है। कार्रवाई करने आई पूरी टीम में एक दर्जन से अधिक प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान मौजूद है।

  • 11 साल पहले हुए गैंगवार में तत्कालीन जेलर समेत 14 को आजीवन कारावास

    11 साल पहले हुए गैंगवार में तत्कालीन जेलर समेत 14 को आजीवन कारावास

    जालौन। जिला कारागार में 14 साल पहले हुए गैंगवार में दो बंदियों की हत्या के मामले में बुधवार को जिला जज की कोर्ट में फैसला सुनाया गया। न्यायाधीश ने मुकदमे में नामजद तत्कालीन जेलर समेत 14 लोगों को कारावास की सजा सुनाई है। आठ अन्य आरोपितों को भी दोषी करार दिया गया है, जिनको गुरुवार को सजा सुनाई जाएगी।

    20 मार्च 2010 को जिला कारागार में मुख्तार गैंग के सदस्य प्रिंस एवं चुर्खी थाना क्षेत्र के ग्राम औंता निवासी नासिर की गैंगवार में हत्या कर दी गई थी। तत्कालीन जेलर नत्थू सिंह सेंगर ने प्रिंस अहमद और उसके साथियों पर जेल में बम विस्फोट करने एवं बंदियों पर ही उसकी हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन 28 मार्च को गैंगवार में मारे गए नासिर के पिता आयूब खान ने 28 मार्च 2010 को जेल कर्मी राजकुमार, नृपेंद्र, राम अवतार, अनिल शर्मा, डिप्टी जेलर मिश्राजी तत्कालीन जेलर नत्थू सिंह, जेल अधीक्षक अविनाश गौतम के विरुद्ध तहरीर दी।

    आरोप लगाया गया कि अवैध वसूली न देने पर उसके पुत्र नासिर और बंदी प्रिंस अहमद को जेल अधीक्षक और डिप्टी जेलर के आदेश से सुघर सिंह, रामनारायण, लला, राजा भैया, मुन्ना, राजू तितरा, राजकुमार, नृपेंद्र, रामऔतार, अनिल शर्मा ने मारपीट कर हत्या की कर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपितों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर विवेचना की और सुघर सिंह, सत्यभान उर्फ लाला, राजा भैया, राजू तीतरा, अखिलेश, मुन्ना केवट, रामनारायण, जेलर नत्थू सिंह सेंगर , राममनोरथ, रामशरण, राजकुमार, नृपेंद्र, अनिलशर्मा, शशिकांत तिवारी जेल अधीक्षक अविनाश गौतम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।

    14 साल चले ट्रायल के बाद बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई। जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन ने बताया जिला जज लल्लू सिंह ने सभी आरोपितों को दोषी करार दिया है। तत्कालीन जेलर नत्थू सिंह समेत 14 लोगों को आजीवन कारावास एवं एक-एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

  • माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ी, फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में दोषी,सजा बुधवार को

    माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ी, फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में दोषी,सजा बुधवार को

    वाराणसी। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। मंगलवार को फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में यहां विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत ने मुख्तार अंसारी को दोषी पाया है। न्यायालय बुधवार दोपहर में इस मामले में सजा सुनाएगी।

    अदालत ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर लगाए गए भ्रष्टाचार के मामले में दोषमुक्त कर दिया है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ साल 1990 में गाजीपुर के मुहम्मदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। 34 साल बाद मुख्तार अंसारी पर दोष सिद्ध हुआ है। अदालत में सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी वर्चुअल अदालत में पेश हुए। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनी। फिर सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद फैसले के लिए 12 मार्च की तिथि मुकर्रर की।

    —जुर्म की दुनिया में जब चल रहा था सिक्का,तब लिया था फर्जी तरीके से लाइसेंस

    माफिया मुख्तार अंसारी की जब गाजीपुर सहित पूरे पूर्वांचल के जनपदों में सियासत और जुर्म की दुनिया में सिक्का चलता था। तब उन्होंने रसूख का फायदा उठा कर दस जून 1987 को एक दोनाली बंदूक के लाइसेंस के लिए गाजीपुर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया था। इसके बाद अपने लोगों से साठ-गांठ कर गाजीपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर से संस्तुति लेकर शस्त्र लाइसेंस ले लिया था। मामला गरमाने पर तब सीबीसीआईडी ने चार दिसंबर 1990 को गाजीपुर के मुहम्मदाबाद थाने में मुख्तार अंसारी, तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर सहित पांच नामजद और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जांच पड़ताल में तत्कालीन आयुध लिपिक गौरीशंकर श्रीवास्तव और मुख्तार अंसारी के खिलाफ न्यायालय में वर्ष 1997 में आरोप पत्र दाखिल हुआ था। लम्बी खिंच रही सुनवाई के दौरान ही लिपिक गौरीशंकर श्रीवास्तव की मृत्यु हो गई थी। इस केस में अभियोजन पक्ष नेे प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन और पूर्व डीजीपी देवराज नागर सहित दस गवाहों का बयान लिया था। इस मामले में सुनवाई कर रहे विशेष जज (एमपी एमएलए ) न्यायमूर्ति अवनीश गौतम की कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया है।

  • देवदह ग्राम प्रधान सुजाता ने मजदूर बन सरकारी खाते से निकाली रकम

    देवदह ग्राम प्रधान सुजाता ने मजदूर बन सरकारी खाते से निकाली रकम

    मऊ। विकास खंड रतानपुरा के ग्राम पंचायत देवदह मे ग्राम प्रधान सुजाता ने खुद को मजदूर करार दे सरकारी खाते से धन हड़पने मे जुटी हुई हैं । वर्ष २०२२ मे सुजाता ने ४८९१२ रुपये खुद को मजदूर बताकर सचिव को अपने साजिस मे लेकर अपने खाते मे उतार लिया है।


    विभागीय सूत्रों के अनुसार विकास खंड रतनपुरा की ग्राम प्रधान सुजाता के द्वारा सरकारी धनों की बंदरबाट मे जमकर पदीय अधिकारों की आड़ मे दुरुयोग किया जा रहा है।

    वर्ष २०२२२ के नवम्बर माह की १६ तारीख को सुजाता द्वारा ग्राम पंचायत के खाते से ४८९१२ रुपये की धनराशि को अपने ब्यक्तिगत खाते मे खुद को मजदूर बताकर हड़प लिया गया है। सुजाता का यह अपराधिक कृत्य एक बड़ा उदाहरण है।

    इस गाव मे अधिकांश ऐसे लोगो को ग्राम पंचायत के खाते से धन दिया गया है जो ग्राम प्रधान के करीबी है और वे मजदूरी भी नही किये है। सिर्फ मजदूरी के नम पर ग्राम पंचायत के खाते से निकाली गई धनराशि की जाँच कर दी जाये तो ग्राम प्रधान पर कार्यवाही नही रोकी जा सकेगी।