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  • सीएम ममता की चोट पर अब कैबिनेट मंत्री ने बताई अलग थ्योरी

    कोलकाता,। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सिर पर गुरुवार को अपने आवास पर गिरने से जो चोट लगी थी, उसके बारे में अब एक नई थ्योरी सामने आई है। राज्य सरकार के एक मंत्री, जो एक अनुभवी डॉक्टर भी हैं, का कहना है कि इसका कारण क्षणिक बेहोशी थी।

    पश्चिम बंगाल के वाणिज्य एवं उद्योग तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. शशि पांजा ने शुक्रवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो क्षणिक बेहोशी के कारण गिर गईं जिसका चिकित्सकीय भाषा में मतलब थोड़े समय के लिए चेतना का खो जाना है। उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्य संचालित एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निदेशक मनिमय बनर्जी द्वारा गुरुवार रात दिए गए बयान की गलत व्याख्या की गई है कि चोट शायद उनके घर के आसपास पीछे से किसी धक्के के कारण लगी होगी।

    डॉ. पांजा ने मीडियाकर्मियों से कहा कि यह क्षणिक बेहोशी का मामला है जिसमें पीड़ित थोड़े समय के लिए अचानक बेहोश हो जाता है। यहां किसी के धक्का देने का कोई सवाल ही नहीं है।

    उन्होंने यह भी बताया कि बेहोशी की स्थिति में व्यक्ति को अचानक तीव्र बेचैनी महसूस होती है जिसके बाद वह कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। डॉ. शशि पांजा के स्पष्टीकरण के बाद मनिमय बनर्जी ने शुक्रवार को उस बयान का खंडन किया जो उन्होंने गुरुवार को दिया था। एसएसकेएम निदेशक ने शुक्रवार को मीडियाकर्मियों से कहा, मैं जो कहना चाहता था वह यह था कि पीछे से धक्का दिए जाने जैसा एहसास हुआ। इस बीच, शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर कई पोस्ट किये जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित सभी राष्ट्रीय नेताओं को दुर्घटना की खबर सामने आने के बाद उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया।

  • छात्र अपहरण के चार दोषियों को आजीवन कारावास

    छात्र अपहरण के चार दोषियों को आजीवन कारावास

    फिरोजाबाद,। न्यायालय ने बुधवार को छात्र अपहरण के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

    थाना उत्तर क्षेत्र निवासी 5 वर्षीय चिराग उर्फ हार्दिक 15 नवम्बर 2016 को झलकारी नगर में ट्यूशन पढ़ने गया था। ट्यूशन पढ़ने के बाद वह वापस नहीं आया। उसके ना आने पर परिवार के लोगों ने बालक की गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस व परिवार के लोग उसकी तलाश में जुट गए। 20 नवम्बर को उसके पास सर्वेश पुत्र राम भरोसे निवासी पीपल नगर अपने साथियों के साथ आया। उसने हार्दिक को छोड़ने के लिए दो लाख रुपए की मांग की। बाद में पुलिस ने बालक को मुक्त करा लिया।

    बालक की मां रीता ने सर्वेश पुत्र राम भरोसे राठौर व भूदेव पुत्र महेंद्र निवासी पीपल नगर थाना उत्तर, विजय राम पुत्र प्रेम पाल राठौर तथा उसके बेटे विपिन राठौर निवासी सूरजपुर कांपिल फर्रुखाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद चारों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

    मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र कोर्ट संख्या एक नवनीत कुमार गिरि की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अजय शर्मा ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। जिसके आधार पर न्यायालय ने चारों को दोषी माना। न्यायालय ने चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 50-50 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

  • सेवा दिवस के रुप में मना डॉ संजय सिंह का जन्मोत्सव

    सेवा दिवस के रुप में मना डॉ संजय सिंह का जन्मोत्सव



    जिले के सभी क्षेत्रों में लगा निःशुल्क शिविर, 891 की जांचकर बटीं दवाएं
    मऊ। शारदा नारायण हॉस्पिटल के डॉ संजय सिंह का जन्मदिन सेवा दिवस के रुप में मनाये जाने की खबर है। इस दौरान नगर के कई इलाके मे निः शुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया।

    नगर के मलीन थारु बस्ती, प्राथमिक विद्यालय शिक्षा विभाग कालोनी, मऊ महादेव मंदिर, सर्वेश्वरी मुक्तिधाम ढेकुलियाघाट, जननायक चंद्रशेखर हास्पिटल, जगत नारायण हास्पिटल, इंदिरा आईवीएफ शारदा नारायण टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, शारदा नारायण नर्सिंग स्कूल एंड पैरामेडिकल कालेज पहसा गड़वा में चिकित्सा शिविर का आयोजन कर निःशुल्क जांच एवं दवाओं का वितरण किया गया।

    इस दौरान सभी स्थानों पर मिष्ठान एवं प्रसाद का वितरण किया गया। शारदा नारायण हास्पिटल प्रांगण में आयोजित हुए भव्य समारोह में जनपद के दर्जनों चिकित्स, समाजसेवी व राजनैतिक दलों के लोगों ने डॉ सिंह का जन्मदिन की शुभकामना दिया।
    इस अवसर पर डॉ संजय सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़े पूर्वांचल के विकास में सर्व समाज तक स्वास्थ्य की सुरक्षा पहुंचाना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है।

    विश्वस्तरीय चिकित्सकीय सुविधाओं को अति न्यून खर्च पर आमजन तक पहुंचाने का ध्येय लेकर शारदा नारायण हास्पिटल द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य के साथ ही समाज के सभी क्षेत्रों यथा खेल, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और रोजगार से जुड़े लोगों को भी प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। जन्मदिन पर शुभकामना देने वालों का आभार व्यक्त करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि लोगों का स्नेह-प्रेम हमेशा कुछ बेहतर करने की प्रेरणा देता है। लोगों की अपेक्षाओं पर सदा खरा उतरने का प्रयास करता रहूंगा। विविध स्थानों पर लगे शिविर में 891 लोगों की जांचकर निःशुल्क दवाओं का वितरण किया गया।

  • मऊ मे एसपी रहे अविनाश पाण्डेय के खिलाफ हाई कोर्ट मे मुकदमा

    मऊ मे एसपी रहे अविनाश पाण्डेय के खिलाफ हाई कोर्ट मे मुकदमा

    अविनाश ने खरी दुनिया पर झूठे आरोप लगा दर्ज किया मुकदमा तो, खरी दुनिया ने एसपी के अपराधिक कृत्य का साक्ष्य लगा अदालत मे लगाई अर्जी


    — बतौर एसपी अविनाश पाण्डेय ने मद मे कानून का उल्लंघन कर खरी दुनिया के खिलाफ किया है विद्वेषपूर्ण अभियोजन


    — आई पी एस अविनाश की सजा के लिए अवमान अधिनियम है खरी दुनिया के साथ


    ( ब्रह्मा नंद पाण्डेय – अधिवक्ता हाई कोर्ट इलाहाबाद )


    प्रयागराज/ मऊ। कानून की खिलाफत करने वाला हमेसा “खरी दुनिया” के निशाने पर रहा है। जिसने मे भी कानून तोड़कर अपने “मद” मे जनता के साथ धोखा किया उसको उसके किये की सजा दिलाने के लिए “खरी दुनिया” हमेशा कानून के रास्ते से उसी रास्ता चुनने के लिया बाध्य किया है। खरी दुनिया के प्रयास मे जनपद मऊ मे बतौर पुलिस अधीक्षक तैनात रहे अविनाश पाण्डेय है। ये साहब कानून के खिलाफ जाकर पदीय अधिकारों का दुरूपयोग करने मे अवमान अधिनियम की जद मे गये है।


    बताते चले कि बतौर एसपी अविनाश पाण्डेय को सच पसंद नही होता था। किसी की भी सच बात उनके गले से नीचे नही उतरती थी। इस दौरान् बतौर एसपी अविनाश ने अपने पूरे कार्यकाल सच को झूठ, झूठ को सच बनाने का जो खेल खेला उसमे कई निर्दोषों मे खरी दुनिया भी बदमाश बनती गई।

    एसपी ने लोगो को डरा धमका कर खरी दुनिया के खिलाफ फर्जी मुकदमे कायम करा कर खरी दुनिया को परेशान किया। सच्ची खबरों से खार खाये अविनाश पाण्डेय द्वारा पूरे कार्यकाल मे पदीय अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए कई निर्दोष लोगो के खिलाफ तथ्यहीन आरोप लगाकर बदमाश बनाने की कोशिस की है।

    एसपी की इस करतूत को जब “खरी दुनिया” ने उजागर करना शुरु किया तो बतौर एसपी अविनाश पाण्डेय ने खरी दुनिया के खिलाफ भी तथ्यहीन आरोप लगाकर जेल तक भेजनें मे पदीय अधिकारो का दुरूपयोग करने मे कानून की अवहेलना की। बतौर एसपी अविनाश की यही गलती उनको अदालत तक बुलाने मे खरी दुनिया के साथ हो गई। एसपी अविनाश पाण्डेय को उनके किये की सजा दिलाने के लिए अब “खरी दुनिया” अदालत मे अपने अधिवक्ता साथी सुधीर कुमार सिंह के साथ है।

    “सत्य परेशान होता है पराजित नही”

    “एसपी द्वारा खरी दुनिया के खिलाफ हुए है इस्तेमाल, मे शामिल अन्य लोगो को भी उनके किये की सजा जल्द मिलेगी, क्योकि सत्य परेशान होता है पराजित नही “

  • फर्जी दो मुकदमो के बाद अब जमानत को निरस्त करवाने को पुलिस का आवेदन

    फर्जी दो मुकदमो के बाद अब जमानत को निरस्त करवाने को पुलिस का आवेदन

    — खरी दुनिया की खबरों से चिढ़े तत्कालीन एसपी अविनाश पाण्डेय ने खरी दुनिया के बिद्वेषपूर्ण अभियोजन मे फेल होने के बाद अब “खरी दुनिया” की जमानत निरस्त करवाने मे लगे।

    ( ब्रह्मा नन्द पाण्डेय)

    मऊ ( खरी दुनिया)। तत्कालीन एसपी अविनाश पाण्डेय के इंट्रेस्ट पर फर्जी मुकदमे मे दाखिल आरोप पत्र की समस्त प्रक्रियाओ को मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित किये जाने के बाद अब जिला एवं सत्र न्यायालय मऊ की अदालत मे इस फर्जी मुकदमे मे “खरी दुनिया” को जारी जमानत को निरस्त करवाने को लक्ष्य बनाकर तथ्यगोपन कर आवेदन दिलवाए जाने की खबर है।

    खरी दुनिया” की तथ्य परक खबरो से चिढ़े तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अविनाश पाण्डेय द्वारा बीते २ दिसम्बर २०२३ से दुबारा विद्वेषपूर्ण कार्यवाही मे “खरी दुनिया” को जेल मे भेजनें के लिए पदीय अधिकारों का खूब दुरूपयोग किया गया है।

    इस दौरान बतौर एसपी अविनाश पाण्डेय द्वारा “खरी दुनिया” को वसूलीबाज साबित करने के लिए खरी दुनिया की खबरों से प्रभावित ग्राम प्रधान देवदह के फर्जी तहरीर पर अपराध संख्या २५०/२०२३ अंतर्गत धारा भा०द्० वि ० ३८९,५०६ मे दूसरा फर्जी मुकदमा क़ायम करा कर इस फर्जी जमानतीय अपराध मे “खरी दुनिया” की अविधिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी बाद आदलत से असफलता मिलने के बाद खरी दुनिया को पुलिस को जेल भेजनें मे विफल होना पड़ा ।

    इस मुकदमे ग्राम प्रधान सुजाता चौहान के पति द्वारा बिज्ञापन प्रकाशन को ३ वर्ष पहले दी गई रकम को रंगदारी का फर्जी आधार बनाकर मुकदमा कायम किया गया।

    .. सुजाता के पति अशोक चौहान द्वारा दी गई रकम पर फर्जी फसाने के आरोप पर खरी दुनिया और अशोक चौहान के बींच हुई वार्ता मे अशोक चौहान द्वारा रकम को उधार का करार देती आडिओ…

    वर्ष २०२३ के दिसम्बर मे ही एसपी द्वारा रुपेश कुमार पांडेय से फर्जी तहरीर लेकर भा० द० वि ० की धारा ३८६ साहित कई धाराओ मे फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले मे “कानूनन” अपराध नही बनने के कारण खरी दुनिया को जेल मे ठूंसने मे फेल हुए मुकदमा वादी रुपेश कुमार पाण्डेय और तत्कालीन एसपी अविनाश पाण्डेय को यहा भी चैन नही मिला तो

    तथ्यगोपन कर वर्ष २०२२ मे फर्जी मामले मे जिला पंचायत राज अधिकारी अभिषेक शुक्ला द्वारा कोतवाली मे खरी दुनिया के खिलाफ दर्ज अपराध संख्या 257/२२ मे जिला न्यायाधीश की अदालत से जारी जमानत को निरस्त करवाने के लिए इस तथ्य को छुपाकर की इस अपराध संख्या मे मा० हाई कोर्ट द्वारा समस्त प्रक्रियाओ पर रोक लगाई गई है, आवेदन दिया गया है।

    खरी दुनिया ने दाखिल किया अनिल सिंह के खिलाफ हाई कोर्ट इलाहाबाद मे कंटेम्पट

    इंस्पेक्टर कोतवाली अनिल सिंह ने खरी दुनिया की जमानत को निरस्त करवाने के लिए जानबूझकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मऊ की अदालत मे तथ्यगोपन करते हुए मिथ्यासाक्ष्य दिया है। “खरी दुनिया” ने इंस्पेक्टर कोतवाली को उनके किये की सजा दिलाने के लिए अवमानना अधिनियम का सहारा ले कॉन्टेम्पट दाखिल कर दिया है।

    ग्राम पंचायत देवदह के विकास कार्यो की जाँच को उच्च न्यायालय का आदेश

    ग्रम् प्रधान देवद अशोक चौहान की गाव मे विकास के नाम पर सरकारी मजदूरी तक को अपने खाते मे उतार लिया गया है। विकास के नाम पर आधा अधूरा कार्य कराकर सरकारी धनों की की गई बंदरबाट की जिलाधिकारी को जाँच करने के लिए मा ० हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। जिलाधिकारी यह जाँच6 हफ्ते मे पुरी करेंगे।

  • एसपी अविनाश के खिलाफ शासन से जाँच, मे भाजपा नेता का दर्ज हुआ बयान

    एसपी अविनाश के खिलाफ शासन से जाँच, मे भाजपा नेता का दर्ज हुआ बयान


    मऊ। पुलिस अधीक्षक अविनाश पाण्डेय के द्वारा पदीय अधिकारों की आड़ मे की गई मनमानियो की जाँच शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी द्वारा किये जाने की खबर है।

    एसपी ने खरी दुनिया की खबरों से खार खा कर उसके खिलाफ विद्वेषपूर्ण अभियोजन मे जिस तरीके से फर्जी मुकदमे कायम कराये थे उसी तरह से एक भाजपा नेता के खिलाफ भी पदीय अधिकारों का दुरूपयोग किया गया है।

    भाजपा नेता राकेश गुप्ता द्वारा एसपी अविनाश पाण्डेय के काले कारणामो को लेकर शासन स्तर तक शिकायत की गई थी। भाजपा नेता राकेश गुप्ता ने हाल के दिनों मे शासन मे एसपी अविनाश पाण्डेय के काले चिट्ठे खोले थे।

    एसपी के खिलाफ शासन तक पहुंची शिकायत की जाँच जिलाधिकारी के द्वारा की जा रही है। बुद्धवार को इस जाँच मे भाजपा नेता का सीओ दफ्तर मे ब्यान दर्ज किया गया है।

    उधर एसपी अविनाश पाण्डेय के काले कारणामो को लेकर मा उच्च न्यायालय मे एक मैंडमस साहित दो मुकदमे “खरी दुनिया” द्वारा योजित है।

  • मऊ मे निजी नर्सिंग होम संचालको से लिफाफे लेकर एसपी ने “खरी दुनिया” को दिलवाई थी धमकी

    मऊ मे निजी नर्सिंग होम संचालको से लिफाफे लेकर एसपी ने “खरी दुनिया” को दिलवाई थी धमकी

    एसपी अविनाश पाण्डेय द्वारा अपने कर्मचारी से “खरी दुनिया” को दिलवाई गई धमकी भरी चेतावनी का साक्ष्य

    मऊ। जिले के अवैध निजी नर्सिंग होम संचालको से दूरी दर्शा कर “लिफाफा” वसूलने वाले पुलिस अधीक्षक अविनाश पाण्डेय ने इन हॉस्पिटलो से संबंधित “खरी दुनिया” द्वारा प्रकाशित खबरों को दबवाने के लिए ही अपने कर्मचारी से “खरी दुनिया” को “धमकी” भरी चेतावनी दिलवाई थी।

    एसपी की धमकी के बाद खबरों का प्रकाशन नही रुकने पर एसपी ने “खरी दुनिया” के खिलाफ इन अबैध निजी हॉस्पिटलो से लिफाफा लेकर “खरी दुनिया” के खिलाफ विद्वेषपूर्ण अभियोजन मे फर्जी मुकदमे मे मिथ्या साक्ष्य गढ़ कर खरी दुनिया को जेल मे डाला था।

    एसपी के इस अपराधिक कृत्य का खुलासा तब हुआ जब एसपी ने अपने कार्यकाल के अंतिम दौर मे चिकित्सकों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम मे शिरकत कर सम्मान लेने का काम किया।

    खरी दुनिया को उसके मोबाइल पर सर कलम करने की धमकी देने वाले अवैध हॉस्पिटल संचालक की रिकॉर्डेड धमकी पर एसपी ने आरोपी से लिफाफा ले नही की आज तक विधिक कार्यवाही

    बहरहाल लिफाफे की “जल्दी” मे “खरी दुनिया” के खिलाफ एसपी का अपने मातहतो के साथ साजिस रचकर उसे निर्दोष होते हुए दोषी बनाने के खेल मे एसपी साहित दो अन्य कर्मचारी भी अदालती आदेश को भी ताक पर रख कर अवमान का अपराध कर चुके है।

    “खरी दुनिया” ने IGRS के माध्यम से पुलिस महानिदेशक से मामले मे विभागीय कार्यवाही को आवेदन दे चुका है।

  • मऊ मे IGRS की शिकायतों को लेकर गंभीर नही पुलिस महकमा

    प्रयागराज/ मऊ। शिकायत और उसके निपटारे को सरकार द्वारा शुरु की गई “एकीकृत शिकायत निवारण सिस्टम ( आईजीआरएस्) ” पर पड़ी शिकायतो को मऊ जिले की पुलिस द्वारा गंभीरता से नही लिए जाने की खबर है। लोगो की शिकायतों के अनुरूप तथ्यहीन रिपोर्ट लगाना और जवाब न देना मऊ जिले की पुलिस की आदत मे आ गया है।

    पुलिसिया इस मनमानी का खुलासा पुलिस द्वारा विद्वेषपूर्ण अभियोजन मे की गई मनमानी और अदालती आदेशों की अवमानना पर खरी दुनिया द्वारा बीते ९ फरवरी २०२४ को की गई शिकायत पर तिन हफ्ते बीतने को है आज तक पुलिस ने मामले मे जवाब देना उचित नही समझा।

    “खरी दुनिया” के खिलाफ पुलिस द्वारा पदीय अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल (१९९७)१एसएससी ४१६ मे पारित दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने को लेकर एक शिकायत दिनांक ९ फ़रवरी को अपलोड की गई जिसका आज तक महकमे से निस्तारण नही किया गया ।

    आईजीआरएस पर उपलोड शिकायतों के निपटारे मे पुलिस द्वारा पदीय अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए अधिकांश तथ्यहीन रिपोर्टे लगाकर केवल निक्षेपित् कराये जाने पर जोर दिया जाता है। पुलिस की इस करतूत के कई प्रमाण सुरक्षित है।

  • दिल्ली विधानसभा से भाजपा विधायकों के निलंबन मामले में अगली सुनवाई 26 को

    दिल्ली विधानसभा से भाजपा विधायकों के निलंबन मामले में अगली सुनवाई 26 को

    नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा ने कहा है कि भाजपा के निलंबित सात विधायकों के खिलाफ चल रही कार्यवाही बिना देरी के खत्म हो जाएगी और उनका निलंबन असहमति के आवाज को खत्म करना कतई नहीं है। दिल्ली विधानसभा ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में ये बातें कही। मामले में अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी।

    आज सुनवाई के दौरान दिल्ली विधानसभा की ओर से पेश वकील सुधीर नंद्राजोग ने जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच से कहा कि विधायकों का निलंबन विपक्षी विधायकों के गलत आचरण के खिलाफ स्व-अनुशासन की एक प्रक्रिया है। नंद्राजोग ने सात विधायकों की ओर से दाखिल याचिका का विरोध करते हुए कहा कि विधानसभा अपनी गरिमा बनाए रखने को लेकर विवेक का इस्तेमाल करता है। उन्होंने कहा कि जब विधायकों ने उप-राज्यपाल को माफी मांगते हुए पत्र लिखा तो उन्हें विधानसभा को भी ऐसा ही पत्र लिखना चाहिए। तब कोर्ट ने विधायकों की ओर से पेश वकील जयंत मेहता से कहा कि इस मामले को सुलझाएं और विधानसभा को सम्मानपूर्वक पत्र लिखें।

    सुनवाई के दौरान नंद्राजोग ने कहा कि निलंबित विधायकों ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि विधायकों को निलंबित किए जाने को आम आदमी पार्टी के बहुमत के राजनीतिक रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में विपक्ष के नेता भी बराबर के दोषी हैं लेकिन उन्हें निलंबित नहीं किया गया। अगर असहमति की आवाज को बंद करना होता तो विपक्ष के नेता को भी निलंबित कर दिया जाता। नंद्राजोग ने कहा कि विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने अभी कोई कार्यवाही नहीं की है। इस मामले में देरी इसलिए की जा रही है क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है। विशेषाधिकार समिति की देर करने की मंशा नहीं है। किसी भी अंतिम फैसला पर पहुंचने से पहले इन विधायकों का पक्ष सुना जाएगा।

    दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 फरवरी को दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति से कहा था कि वो निलंबित किए गए सात भाजपा विधायकों के खिलाफ कार्रवाई स्थगित रखें। कोर्ट ने कहा था कि चूंकि ये मामला कोर्ट में लंबित है इसलिए विशेषाधिकार समिति को कार्रवाई जारी नहीं रखनी चाहिए। सुनवाई के दौरान बीजेपी विधायकों की ओर से पेश वकील जयंत मेहता ने कहा था कि निलंबित विधायक 21 फरवरी को विधानसभा के स्पीकर से मिले थे। कोर्ट के इस आदेश के बाद इन विधायकों ने स्पीकर से मुलाकात की थी। 21 फरवरी को सात निलंबित विधायकों की ओर से कहा गया था कि विधायकों ने उप-राज्यपाल से मिलकर माफी मांग ली है।

    बता दें कि 20 जनवरी को कोर्ट ने भाजपा विधायकों से पूछा था कि क्या वे विधानसभा के स्पीकर से मुलाकात कर और उप-राज्यपाल से माफी मांग सकते हैं। सुनवाई के दौरान विधानसभा स्पीकर ने सुझाव दिया था कि अगर भाजपा विधायक उनसे मुलाकात करें और उप-राज्यपाल से माफी मांग ले तो इस विवाद का हल निकाला जा सकता है। 19 जनवरी को इन विधायकों की ओर से वकील जयंत मेहता ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ये पहले ही कह चुका है कि आप अनिश्चित काल तक किसी को निलंबित नहीं रख सकते हैं। जयंत मेहता ने कहा था कि पहली घटना पर किसी विधायक को तीन दिनों की अधिकतम सजा दी जा सकती है और दूसरी बार सात दिनों की अधिकतम सजा दी जा सकती है। इस मामले में इन विधायकों की ये पहले सजा है, ऐसे में उन्हें तीन दिन से ज्यादा की सजा नहीं दी जा सकती है।

    दरअसल, 15 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में उप-राज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान कथित तौर पर बाधा डालने के आरोप में सात भाजपा विधायकों को निलंबित कर दिया गया। आप विधायक दिलीप पांडेय ने विधानसभा में सातों विधायकों के निलंबन का प्रस्ताव रखा जिसे पारित कर दिया गया। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने विधायकों की ओर से बाधा डालने के मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया। जिन सात विधायकों को निलंबित किया गया उनमें मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ओपी शर्मा, अभय वर्मा, अनिल वाजपेयी, जीतेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता शामिल हैं।

  • चोरी की मोटरसाइकिल बरामद, तीन गिरफ्तार

    मीरजापुर। मोटरसाइकिल चोरी के अभियोग में ड्रमंडगंज पुलिस ने सोमवार को क्षेत्र से तीन चोरों को गिरफ्तार किया। उनके पास से चोरी की दो मोटरसाइकिल बरामद की गई।

    उपनिरीक्षक ड्रमंडगंज काशी सिंह ने बताया कि क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी करने वाले तीन चोरों इब्राहिम पुत्र स्व. इस्लाम अली, राजपति विश्वकर्मा पुत्र फुलचन्द्र विश्वकर्मा निवासी देवहट व खुर्शीद पुत्र मो. लियाकत निवासी छड़गड़ा थाना कोराव जनपद प्रयागराज को गिरफ्तार किया गया।

    इनके पास से चोरी की दो मोटरसाइकिल बरामद की गई। विधिक कार्रवाई करते हुए चोरों को जेल भेजा गया। उन्होंने बताया कि साहिल अली पुत्र गुलाम मोहम्मद निवासी देवहट ने 17 फरवरी को अज्ञात चोरों के विरूद्ध घर के दरवाजे से मोटरसाइकिल चोरी हो जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी थी।