फिरोजाबाद। न्यायालय ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना नारखी के क्षेत्र अन्तर्गत एक 13 वर्षीय बालिका को 9 अगस्त 2024 को पड़ोस का लड़का अपने घर ले गया। वहां उसने बालिका के साथ बलात्कार किया। उसकी फोटो खींचे तथा वीडियो बनाई। बालिका की मां ने पड़ोसी दिलशाद आलम के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने विवेचना के बाद दिलशाद के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर सत्र न्यायधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या एक करुणा सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजीव शर्मा ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए।
गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दिलशाद को दोषी मानाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर दो लाख रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने अर्थ दंड में से 1,80,000 रुपया प्रतिकर के रूप में पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।










