Breaking News

मऊ मे "खरी दुनिया" पर फर्जी मुकदमा क़ायम कराने मे सीजेएम सुल्तानपुर के माध्यम से डीपीआरओ से जबाव तलब

(ब्रह्मा नन्द पाण्डेय)


मऊ ( खरी दुनिया )। “खरी दुनिया” के खिलाफ बिद्वेषपूर्ण अभियोजन कराने मे जिला पंचायत राज अधिकारी अभिषेक शुक्ला को लेकर अदालत सख्त है। बीते ३० जनवरी २०२४ को उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने “खरी दुनिया” के आवेदन पत्र पर सुनवाई करते हुए मुख्य दंडाधिकारी सुल्तानपुर् के माध्यम से अभिषेक शुक्ला डीपीआरओ सुल्तानपुर् को नोटिस जारी कर जबाव तलब किया है।


उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे विधि विशेषज्ञो मे सुमार अधिवक्ता सुधीर कुमार सिंह ने गुरूवार को “खरी दुनिया” से बातचीत मे बताया की, खरी दुनिया के खिलाफ बिद्वेषपूर्ण अभियोजन को लेकर अदालत अत्यंत गंभीर है।

वर्ष २०२२ मे जिला पंचायत राज अधिकारी मऊ द्वारा तथ्यों के बिपरीत जा कर “खरी दुनिया” की खबरों से परेशान होकर जनपद मऊ के थाना कोतवाली मे अपराध संख्या २५७/२२ अंतर्गत धारा ४१९, ४२०,के आरोप मे एक मुकदमा दर्ज कराया था। इस दर्ज प्राथमिकी के अनुसार “खरी दुनिया” की गिरफ्तारी का अधिकार तुरंत नही मिलने के कारण विवेचना दौरान मिथ्या साक्ष्य गढ़ कर विवेचना मे लगा कर “खरी दुनिया” के खिलाफ भा०द्०वि० ४६७, ४६८ और ४७१ की धारा जोड़ कर जेल भेजा गया था।

मामले मे विवेचक द्वारा अदालत को सुपुर्द किये गये आरोप पत्र को खरी दुनिया द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे चुनौती दी गई है । मामले मे अदालत ने प्रोसीडिंग स्टे का आदेश जारी किया है। बीते ३० जनवरी २०२४ को सुनवाई दौरान अदालत ने “सीजेएम” सुल्तान पुर के माध्यम से नोटिस जारी कर जबाव तलब किया है। अधिवक्ता सुधीर सिंह ने बताया कि बिद्वेषपूर्ण कार्यवाही करने मे मिथ्या साक्ष्य अब अधिकारियो के जी का जंजाल बन जायेगा।

बताते चले कि इसी मामले की विवेचना मे तत्कालीन क्षेत्राधिकारी धनंजय मिश्रा ने ग्राम सचिवों से खरी दुनिया को जेल भेजनें के लिए उसके खिलाफ मिथ्या साक्ष्य गढ़े और गधवा कर उसे जेल मे भेजा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तिथि नियत की है।

Share and Enjoy !

Shares

Trending News

Copyright © 2024 खरी दुनिया | All Right Reserved.