डोपिंग गतिविधियों को अपराध की श्रेणी में लाने की तैयारी, खेल मंत्रालय ने मसौदा संशोधन पर मांगे सुझाव

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नई दिल्ली। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने डोपिंग से जुड़ी संगठित गतिविधियों को अपराध घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रस्तावित कानून संशोधनों के मसौदे पर सार्वजनिक परामर्श जारी करके मंत्रालय ने खिलाड़ियों, खेल संगठनों और अन्य हितधारकों से 18 जून तक सुझाव और टिप्पणियां मांगी हैं।

प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य खेलों में प्रतिबंधित प्रदर्शन बढ़ाने वाले पदार्थों और तरीकों की तस्करी, अवैध आपूर्ति, प्रशासन और व्यावसायिक वितरण से जुड़े संगठित नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई करना है। मंत्रालय के अनुसार नए प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित पदार्थों और तरीकों की तस्करी, अवैध बिक्री और वितरण, खिलाड़ियों को डोपिंग के उद्देश्य से प्रतिबंधित पदार्थ देना, नाबालिग खिलाड़ियों को ऐसी सामग्री उपलब्ध कराना, डोपिंग से जुड़े संगठित अपराध और व्यावसायिक गतिविधियां, बिना निर्धारित लेबलिंग के प्रतिबंधित पदार्थों की बिक्री तथा डोपिंग को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन और भुगतान आधारित प्रचार को अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा। इन संशोधनों का मुख्य निशाना डोपिंग नेटवर्क से जुड़े तस्कर, अवैध सप्लायर, संगठित गिरोह और बेईमान सहयोगी स्टाफ होंगे।

खिलाड़ियों को आपराधिक कार्रवाई से संरक्षण

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केवल डोप टेस्ट में पॉजिटिव आने या एंटी-डोपिंग नियम उल्लंघन के आधार पर खिलाड़ियों को आपराधिक मामलों में आरोपी नहीं बनाया जाएगा। खिलाड़ियों से जुड़े एंटी-डोपिंग मामलों का निपटारा मौजूदा एंटी-डोपिंग ढांचे के तहत ही किया जाएगा। प्रस्तावित संशोधनों में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि स्वच्छ खिलाड़ियों के हित सुरक्षित रहें और खेलों का दुरुपयोग करने वाले आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो सके।

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चिकित्सकीय छूट और आपातकालीन स्थिति को भी ध्यान में रखा गया

प्रस्तावित ढांचे में वैध चिकित्सकीय उपयोग छूट प्राप्त खिलाड़ियों और आपातकालीन चिकित्सा परिस्थितियों में प्रतिबंधित पदार्थों के वैध उपयोग करने वाले डॉक्टरों के लिए भी सुरक्षा प्रावधान शामिल किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि यह कदम खेलों में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को कन्वेंशन और विश्व एंटी-डोपिंग एजेंसी की नीतियों के अनुरूप है। खेल मंत्रालय का कहना है कि प्रस्तावित व्यवस्था का उद्देश्य खिलाड़ियों की सुरक्षा, खेल की निष्पक्षता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रभावी कानून प्रवर्तन के बीच संतुलन स्थापित करना है।

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