सुलतानपुर। अमित शाह के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट रिक्त होने के कारण राहुल गांधी के विरुद्ध सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस केस में 2 मई को बयान मुलजिम की तारीख नीयत की गई है। वही राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने उनके अस्वस्थ होने का प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया है।
दरअसल, अगस्त 2018 में राहुल गांधी के विरुद्ध जिले के भाजपा नेता कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी विजय मिश्रा ने एक परिवाद एमपी एमएलए कोर्ट में 4 अगस्त 2018 को दायर किया था। राहुल पर कर्नाटक की एक चुनावी जनसभा में अमित शाह को लेकर हत्या शब्द का प्रयोग किया गया था। जिससे आहत होकर विजय मिश्रा कोर्ट की शरण में पहुंचे थे। कोर्ट में तारीख पर तारीख पड़ती रही, लेकिन राहुल हाजिर नहीं हुए। अंत में बीते वर्ष दिसम्बर माह में कोर्ट ने राहुल गांधी के विरुद्ध एन बी डब्लू की कार्यवाही कर दी थी। जिसके बाद उनके अधिवक्ता कोर्ट में हाजिर हुए और उन्होंने समय मांगा।
अंत में 19 फरवरी को न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी अमेठी पहुंचे थे। 20 फरवरी 2024 को उन्होंने सुलतानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया था जहां से कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार के दो बेल बॉन्ड पर कोर्ट ने राहुल को जमानत दे दिया था। इसके बाद से कई तारीखें बीत गई लेकिन राहुल बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे। वादी के अधिवक्ता संतोष पाण्डेय ने 12 अप्रैल की पेशी पर राहुल के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निर्गत करने के लिए अर्जी भी दी थी।