सुलतानपुर। उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर की एमपी एमएलए न्यायालय में आम आदमी पार्टी (आआप) के सांसद संजय सिंह से जुड़े आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले की सोमवार को सुनवाई हुई। न्यायालय ने मुकदमे की अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तिथि नियत की है।
संजय सिंह के अधिवक्ता मदन सिंह ने सोमवार को बताया कि विवेचक अनूप कुमार से जिरह की गई। इससे पहले, 19 मार्च को भी मामले की सुनवाई गवाहों की अनुपस्थिति के कारण टल गई थी। हालांकि 27 फरवरी को एफआईआर लेखक अजीत कुमार ने अदालत में पेश होकर अपना बयान दर्ज कराया था, जिस पर बचाव पक्ष के वकील ने जिरह की थी। मुकदमे के जांच अधिकारी अनूप कुमार सिंह भी अदालत में मौजूद थे, जिनकी मुख्य परीक्षा पहले ही पूरी हो चुकी है।
यह मामला बंधुआकला क्षेत्र में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित है। घटना 13 अप्रैल 2021 की है। आरोप है कि पंचायत चुनाव के दौरान बंधुआकलां थाना के हसनपुर गांव में जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम के समर्थन में बिना अनुमति के एक सभा आयोजित की गई थी। पुलिस ने इस संबंध में संजय सिंह सहित 12 नामजद और 45 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जांच पूरी होने के बाद मकसूद अंसारी, सलीम अंसारी और जगदीश यादव सहित कुल 11 लोगों को आरोपित बनाया गया।
इस मामले में अन्य आरोपिताें को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। संजय सिंह के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। जुलाई 2024 में उन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद उन्हें 20 हजार रुपये के दो जमानत मुचलके और निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा कर दिया गया था। इससे पूर्व, जून में विशेष कोर्ट ने आरोपितों के अधिवक्ता द्वारा दायर डिस्चार्ज अर्जी को खारिज कर दिया था। अदालत ने आरोप पत्र स्वीकार करते हुए आरोपिताें के खिलाफ आरोप तय किए थे।








