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सुलतानपुर। उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर मे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट से गुरुवार को सुनवाई टल गई। मामले के विवेचक के उपस्थित न होने के कारण यह फैसला लिया गया।अब 14 मई काे अगली पेशी होगी।
आम आदमी पार्टी (आआप ) के राज्य सभा सांसद संजय सिंह के अधिवक्ता मदन सिंह ने गुरुवार को बताया कि यह मुकदमा बंधुआ कला थाने में दर्ज किया गया था और इसका ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामले में लगभग सभी साक्ष्य पूरे हो चुके हैं। गुरुवार को विवेचक की गवाही होनी थी, लेकिन उनके न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 मई की तारीख तय की है। इस दिन विवेचक की गवाही दर्ज होने की संभावना है, जिसके बाद ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
यह मामला बंधुआकला क्षेत्र में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित है। घटना 13 अप्रैल 2021 की है। आरोप है कि पंचायत चुनाव के दौरान बंधुआकलां थाने के हसनपुर गांव में जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम के समर्थन में बिना अनुमति के एक सभा आयोजित की गई थी।
पुलिस ने इस संबंध में संजय सिंह सहित 12 नामजद और 45 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जांच पूरी होने के बाद मकसूद अंसारी, सलीम अंसारी और जगदीश यादव समेत कुल 11 लोगों को आरोपित बनाया गया।
इस मामले में अन्य आरोपिताें को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। संजय सिंह के लगातार गैरहाजिर रहने के कारण कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। जुलाई 2024 में उन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद उन्हें 20 हजार रुपये के दो जमानत मुचलके और निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा कर दिया गया।
इससे पहले, जून में विशेष कोर्ट ने आरोपियों के अधिवक्ता द्वारा दायर डिस्चार्ज अर्जी को खारिज कर दिया था। अदालत ने आरोप पत्र स्वीकार करते हुए आरोप तय किए थे।







