Category: देश

  • संदेशखाली में सीबीआई का छापा, भारी मात्रा में बंदूकें, गोली-बारूद बरामद किए गए

    संदेशखाली में सीबीआई का छापा, भारी मात्रा में बंदूकें, गोली-बारूद बरामद किए गए

    कोलकाता,। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान विदेश निर्मित पिस्तौल सहित हथियार और गोला-बारूद बरामद किये गये।

    अधिकारियों ने बताया कि यह तलाशी अभियान प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमला किए जाने की घटना से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर पांच जनवरी को संदेशखाली में उस समय हमला किया गया था, जब वह कथित राशन घोटाले के सिलसिले में शेख के परिसर पर छापा मारने गई थी।अधिकारियों के मुताबिक जांच के दौरान जानकारी मिली थी कि संदेशखाली में भारी मात्रा में हथियार छिपाए गए हैं। इसके बाद शुक्रवार सुबह सीबीआई की टीम ने तलाशी अभियान प्रारंभ किया और उस दौरान विदेश निर्मित पिस्तौल सहित हथियार बरामद हुए।

    कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर केंद्रीय एजेंसी ने पांच जनवरी की घटनाओं पर तीन प्राथमिकी दर्ज की थीं। इसके बाद तृणमूल नेता शेख शाहजहां को फरवरी में पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लगभग हजार लोगों की भीड़ के हमले में ईडी के तीन अधिकारी घायलों हो गए थे। इसके बाद एजेंसी के एक उप निदेशक ने बशीरहाट के पुलिस अधीक्षक के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी।

  • लोकसभा चुनाव : पश्चिम बंगाल के तीन सीटों पर तीन बजे तक 60.60 फीसदी मतदान

    लोकसभा चुनाव : पश्चिम बंगाल के तीन सीटों पर तीन बजे तक 60.60 फीसदी मतदान

    सिलीगुड़ी। लोक सभा चुनाव के दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल की तीन सीट पर शुक्रवार सुबह सात बजे से मतदान जारी है। दार्जिलिंग, बालुरघाट और रायगंज लोकसभा सीट पर दोपहर तीन बजे तक 60.60 फीसदी मतदान पड़े है।

    चुनाव आयोग के अनुसार दार्जिलिंग लोकसभा केंद्र में अब तक 61.97 पड़े है। बालुरघाट और रायगंज लोकसभा सीट पर दोपहर तीन बजे तक 59.53 और 60.20 पड़े है। पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार सहित कुल 47 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 51.17 लाख मतदाता करेंगे। तीन लोक सभा सीट पर कुल मिलाकर 5,298 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। अधिकारी ने बताया कि दार्जिलिंग में 1,999, रायगंज में 1,730 और बालुरघाट में 1,569 मतदान केंद्रों पर मतदान जारी है।

  • ईवीएम और वीवीपीएटी पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ऐतिहासिक: अर्जुन मेघवाल

    ईवीएम और वीवीपीएटी पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ऐतिहासिक: अर्जुन मेघवाल

    नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्री और भाजपा नेता अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईवीएम और वीवीपीएटी को लेकर दिए गए निर्णय को ऐतिहासिक बताया है।

    शुक्रवार को केंद्रीय कार्यालय में प्रेस वार्ता में विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए मेघवाल ने कहा कि जब कांग्रेस और इंडी गठबंधन की पार्टियां चुनाव जीतती हैं तो ईवीएम अच्छी हो जाती है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को जनता अपना आशीर्वाद देती है तो ईवीएम पर निराधार आरोप लगने लगते हैं। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को देश की संस्थाओं पर विश्वास नहीं है।

    उन्होंने कहा कि हम संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूर्ण होने पर उसके सम्मान में ‘हमारा संविधान, हमारा सम्मान’ कार्यक्रम पूरे देश में मना रहे हैं। जो सरकार संविधान को पूजती है, उसके बारे में कांग्रेस और इंडी अलायंस के नेता जनता को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। जिस प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री रहते हुए हाथी पर रखकर संविधान की शोभायात्रा निकाली, 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद बाबा साहेब के सम्मान में संविधान दिवस मनाना शुरू किया, उसके बारे में ये कांग्रेसी भ्रम फैलाते रहे हैं कि वे संविधान समाप्त कर देंगे।

    अर्जुन मेघवाल ने कहा कि वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी कांग्रेस बाबा साहेब और संविधान का अपमान करके धर्म के आधार पर, एससी, एसटी और ओबीसी का हक छीन करके मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है।

  • हाईकोर्ट ने पीठासीन अधिकारी पर आरोप लगाने वाले वादी पर लगाया 20 हजार रुपये का हर्जाना

    हाईकोर्ट ने पीठासीन अधिकारी पर आरोप लगाने वाले वादी पर लगाया 20 हजार रुपये का हर्जाना

    प्रयागराज)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक प्रणाली के खिलाफ गैर-जिम्मेदाराना आरोपों के प्रचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए वादी पर 20 हजार रुपये का हर्जाना लगाया। उसने पीठासीन न्यायाधीश के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाते हुए अपने मामले को स्थानांतरित करने की मांग की थी।

    कोर्ट ने कहा कि अदालतों पर ऐसे आरोप लगाने की इस तरह की प्रवृति न्याय प्रशासन के व्यापक हित में नहीं है। लिहाजा, इसे सख्ती से खत्म किया जाना चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की पीठ ने चंदौली की याची अलियारी बनाम रंजना व पांच अन्य की ओर से दाखिल दीवानी पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए दिया है।

    मामले में याची ने जिला न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती दी गई थी। जिला न्यायाधीश ने उसकी ओर से दाखिल एक चुनावी अर्जी को स्थानांतरित करने की मांग को खारिज कर दिया था। अर्जी में कहा गया था कि प्रतिवादी निर्वाचित प्रधान के पति जिला न्यायालय चंदौली में वकालत करते हैं। सुनवाई दौरान प्रधानपति को पीठासीन अधिकारी के कक्ष में जाते हुए देखा था। कक्ष से निकलने के बाद उसने कथित तौर पर अपने सहयोगियों के सामने विजयी होकर दावा किया कि उन्होंने पीठासीन अधिकारी से बात की है और अब चुनाव याचिका का फैसला निश्चित रूप से उनकी पत्नी के पक्ष में होगा।

    हालांकि, प्रतिवादी ने उक्त आरोपों से इंकार किया। जिला न्यायाधीश चंदौली ने इस आधार पर दाखिल स्थानांतरित अर्जी को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि जिन आरोपों पर स्थानांतरण की मांग की गई है, वे नागरिकों के बीच न्यायालयों के अधिकार और नैतिक ईमानदारी को खराब दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित करते हैं, जिससे न्याय व्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। कोर्ट ने याची पर 20 हजार रुपये का हर्जाना लगाते हुए याचिका खारिज कर दी।

  • राहुल गांधी अब 2 मई को कोर्ट में होंगे पेश

    राहुल गांधी अब 2 मई को कोर्ट में होंगे पेश

    सुलतानपुर। अमित शाह के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट रिक्त होने के कारण राहुल गांधी के विरुद्ध सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस केस में 2 मई को बयान मुलजिम की तारीख नीयत की गई है। वही राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने उनके अस्वस्थ होने का प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया है।

    दरअसल, अगस्त 2018 में राहुल गांधी के विरुद्ध जिले के भाजपा नेता कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी विजय मिश्रा ने एक परिवाद एमपी एमएलए कोर्ट में 4 अगस्त 2018 को दायर किया था। राहुल पर कर्नाटक की एक चुनावी जनसभा में अमित शाह को लेकर हत्या शब्द का प्रयोग किया गया था। जिससे आहत होकर विजय मिश्रा कोर्ट की शरण में पहुंचे थे। कोर्ट में तारीख पर तारीख पड़ती रही, लेकिन राहुल हाजिर नहीं हुए। अंत में बीते वर्ष दिसम्बर माह में कोर्ट ने राहुल गांधी के विरुद्ध एन बी डब्लू की कार्यवाही कर दी थी। जिसके बाद उनके अधिवक्ता कोर्ट में हाजिर हुए और उन्होंने समय मांगा।

    अंत में 19 फरवरी को न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी अमेठी पहुंचे थे। 20 फरवरी 2024 को उन्होंने सुलतानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया था जहां से कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार के दो बेल बॉन्ड पर कोर्ट ने राहुल को जमानत दे दिया था। इसके बाद से कई तारीखें बीत गई लेकिन राहुल बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे। वादी के अधिवक्ता संतोष पाण्डेय ने 12 अप्रैल की पेशी पर राहुल के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निर्गत करने के लिए अर्जी भी दी थी।

  • लोकसभा चुनावः तीसरे चरण में मप्र के नौ लोकसभा क्षेत्रों में 127 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में

    लोकसभा चुनावः तीसरे चरण में मप्र के नौ लोकसभा क्षेत्रों में 127 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में

    -14 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र वापस लिए

    भोपाल। लोकसभा निर्वाचन-2024 के निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार तीसरे चरण में मध्य प्रदेश नौ संसदीय क्षेत्रों के लिए दाखिल किए गए नाम निर्देशन पत्रों की वापसी प्रक्रिया के बाद अब 127 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चुनाव मैदान में हैं। नाम वापस लेने के अंतिम दिन सोमवार को 14 अभ्यर्थियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। यह जानकारी प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने दी।

    अनुपम राजन ने बताया कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मध्य प्रदेश के नौ संसदीय क्षेत्रों के लिए सोमवार को नाम निर्देशन पत्र वापस लेने का अंतिम दिन था। नाम वापसी के बाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-1 मुरैना में 15 अभ्यर्थी, क्रमांक-2 भिण्ड (अजा) में सात अभ्यर्थी, क्रमांक-3 ग्वालियर में 19 अभ्यर्थी, क्रमांक-4 गुना में 15 अभ्यर्थी, क्रमांक-5 सागर में 13 अभ्यर्थी, क्रमांक-18 विदिशा में 13 अभ्यर्थी, क्रमांक-19 भोपाल में 22 अभ्यर्थी, क्रमांक-20 राजगढ़ में 15 अभ्यर्थी एवं लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्र.-29 बैतूल (अजजा) में आठ अभ्यर्थी चुनाव मैदान में रह गये हैं।

    राजन ने बताया कि इन अभ्यर्थियों के शपथ पत्र एवं अन्य जानकारियां भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट की लिंक https://affidavit.eci.gov.in/ पर देखी जा सकती है। तीसरे चरण के लिए मंगलवार, 07 मई को मतदान होगा। मतगणना 04 जून को होगी।

    प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सोमवार को लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-1 मुरैना में एक अभ्यर्थी, क्रमांक-2 भिण्ड (अजा) में एक अभ्यर्थी, क्रमांक-3 ग्वालियर में दो अभ्यर्थियों, क्रमांक-4 गुना में दो अभ्यर्थियों, क्रमांक-5 सागर में एक अभ्यर्थी, क्रमांक-18 विदिशा में तीन अभ्यर्थियों, क्रमांक-19 भोपाल में तीन अभ्यर्थियों एवं लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्र.-29 बैतूल (अजजा) में एक अभ्यर्थी ने अपने नाम निर्देशन पत्र वापस ले लिए हैं।

  • अस्पताल के बाहर प्रसव का मामला : वरिष्ठ चिकित्सक एवं एनएनएम निलंबित

    अस्पताल के बाहर प्रसव का मामला : वरिष्ठ चिकित्सक एवं एनएनएम निलंबित

    पीएमओ को हटाया, अन्य नर्सिंग स्टाफ को 17 सीसीए के तहत नोटिस

    जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बूंदी जिले के नैनवां उप जिला चिकित्सालय में एक महिला का बैंच पर प्रसव होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई की है। प्रकरण में एक वरिष्ठ चिकित्सक एवं एक एएनएम को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है एवं पीएमओ नैनवा को पद से हटा दिया गया है। एक चिकित्सक के विरू़द्ध 16 सीसीए के तहत विभागीय जांच प्रस्तावित की गई है तथा अन्य कार्मिकों को 17 सीसीए के तहत नोटिस दिए गए हैं।

    चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तुरंत प्रभाव से कोटा जोन के संयुक्त निदेशक, उप निदेशक तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बूंदी को शामिल कर एक जांच कमेटी गठित की थी। साथ ही, जिला कलेक्टर बूंदी से प्रकरण की जानकारी ली और नैनवा उपखण्ड अधिकारी से भी रिपोर्ट मांगी गई। जिला कलेक्टर से मिली जानकारी, जांच कमेटी एवं उपखण्ड अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए चिकित्सकों एवं अन्य कार्मिकों पर विभाग ने सख्त एक्शन लिया है।

    निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश माथुर ने बताया कि प्रकरण में ड्यूटी पर उपस्थित वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डॉ. मुरारीलाल मीणा एवं एएनएम कुसुमलता शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय निदेशालय, जयपुर किया गया है। साथ ही पर्यवेक्षणीय लापरवाही का दोषी मानते हुए पीएमओ नैनवां डॉ. समुन्दर लाल मीणा को हटाकर उनके स्थान पर वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डॉ. कृष्ण कुमार को उनका चार्ज दिया गया है।

    डॉ. माथुर ने बताया कि प्रकरण में अन्य नर्सिंग स्टाफ गायत्री मीणा, केला देवी मीणा, शिवदत्त, कौशल्या गुर्जर एवं हेमन्त महावर को सीसीए नियम 17 के तहत नोटिस दिए गए हैं।

  • पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत अर्जी पर सुनवाई मंगलवार को

    पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत अर्जी पर सुनवाई मंगलवार को

    रांची। बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन घोटाले के आरोप में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत अर्जी पर मंगलवार को ईडी की विशेष अदालत में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई थी।

    हेमंत सोरेन ने जमानत की गुहार लगाते हुए 15 अप्रैल को अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दाखिल की है। इसी अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के 75 दिनों बाद जमानत की गुहार लगाई है। वह बड़गाई अंचल जमीन घोटाले के आरोप में 31 जनवरी से जेल में बंद है। मामले में ईडी ने जांच पूरी करते हुए 30 मार्च को हेमंत सोरेन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। दाखिल चार्जशीट पर अदालत ने संज्ञान भी ले लिया है।

  • लोस चुनाव : 24 अप्रैल को मेरठ में रहेंगे योगी, अखिलेश और मायावती

    लोस चुनाव : 24 अप्रैल को मेरठ में रहेंगे योगी, अखिलेश और मायावती

    मेरठ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान का समय निकट आ गया है। अपने राजनीतिक समीकरणों को धार देने के लिए मंगलवार को मेरठ में एक वर्तमान मुख्यमंत्री और दो पूर्व मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो होगा तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मायावती जनसभाओं को सम्बोधित करेंगे।

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 दिन के अंदर मेरठ में पांचवीं बार आ रहे हैं। वे पुराने शहर में भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल के समर्थन में रोड शो करेंगे। उनका काफिला दलित, ब्राह्मण, वैश्य, पिछड़े वर्ग की आबादी से होते हुए मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से भी गुजरेगा। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अभी कुछ दिन पहले ही मेरठ-हापुड़ सीट से भाजपा उम्मीदवार सुनीता वर्मा के समर्थन में हापुड़ रोड स्थित मुस्लिम बाहुल्य हाजीपुर गांव में जनसभा की थी। अब मंगलवार को बागपत लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मेरठ जनपद की सिवालखास विधानसभा क्षेत्र में उनकी जनसभा होगी। हर्रा-खिवाई नगर पंचायत की सीमा पर वे बागपत से सपा उम्मीदवार अमरपाल शर्मा के समर्थन में जनसभा को सम्बोधित करेंगे।

    इसी तरह बसपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती भी मंगलवार को हापुड़ रोड स्थित अलीपुर गांव में बसपा उम्मीदवार देवव्रत त्यागी के समर्थन में जनसभा करेंगी। दलित वोटरों को अपने पाले करने के साथ ही मुस्लिम मतदाताओं को भी पक्ष में लाने के लिए मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जनसभा आयोजित की जा रही है। इन दोनों नेताओं की जनसभा के लिए भी पुख्ता सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं।

  • ममता ने कहा : जेल भेजना है भेज दीजिए लेकिन नौकरी गंवाने वालों के साथ खड़ी रहूंगी

    ममता ने कहा : जेल भेजना है भेज दीजिए लेकिन नौकरी गंवाने वालों के साथ खड़ी रहूंगी

    कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में 25 हजार से अधिक नियुक्तियां रद्द किए जाने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ लगातार मुखर रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि कोई मुझे जेल भेजना चाहता है तो भेज दे लेकिन जो लोग नौकरी गंवाए हैं उनके परिवार के साथ मैं खड़ी रहूंगी। रायगंज में एक चुनाव जनसभा को संबोधित करते हुए ममता ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट के फैसले पर भाजपा की छाया है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों का दोष नहीं भाजपा का असर है कि इस तरह के फैसले आ रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि भाजपा न्यायपालिका को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। न्यायालय को भाजपा का “विचारालय” करार देते हुए उन्होंने कहा कि अन्य लोग पीआईएल करते हैं तो उसे कोर्ट रद्द कर देता है भाजपा करती है तो उनके नेताओं को बेल मिल जाती है और हम लोग पीआईएल करते हैं तो जेल भेज दिया जाता है। यही अवस्था है। उसके बाद उन्होंने कहा मुझे भी चाहें तो जेल भेज दें लेकिन जिन लोगों की नौकरी चाहिए उनके परिवार के साथ हमेशा खड़ी रहूंगी।