सुलतानपुर। उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर मे आम आदमी पार्टी (आपापा ) के पूर्व नेता और कवि डॉ. कुमार विश्वास, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और सोमनाथ भारती से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन मामले में शुक्रवार को सुनवाई टल गई। एमपी/एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण यह फैसला लिया गया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 जून को होगी। पिछली 15 मई को भी सम्मन तामील न होने की वजह से सुनवाई टल गई थी।
यह मामला 6 मई 2014 का है। उस समय डॉ. कुमार विश्वास अमेठी लोकसभा क्षेत्र से ‘आम आदमी पार्टी’ के प्रत्याशी थे। सोमनाथ भारती के अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह ‘मदन’ ने शुक्रवार को बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन कोतवाल मोहम्मद हमीद ने कुमार विश्वास और उनके समर्थकों को क्षेत्र छोड़ने का निर्देश दिया था।
यह निर्देश इसलिए दिया गया था क्योंकि वे वहां के मतदाता नहीं थे और चुनाव आयोग के नियमों के तहत मतदान से 48 घंटे पहले बाहरी व्यक्तियों का निर्वाचन क्षेत्र में रहना प्रतिबंधित होता है। प्रशासन के बार-बार निर्देश देने के बावजूद कुमार विश्वास, सत्येंद्र जैन और सोमनाथ भारती सहित उनके समर्थकों ने क्षेत्र नहीं छोड़ा।
इसके बाद पुलिस ने उनके विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया था। यह मामला पहले अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा था, जिसे हाल ही में विशेष एम पी एम एल ए मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में स्थानांतरित किया गया है।
अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए 30 अप्रैल को सभी अभियुक्तों के विरुद्ध समन जारी करने का आदेश दिया था। हालांकि, समन तामील न होने की वजह से शुक्रवार को कोई भी आरोपी अदालत में उपस्थित नहीं हो सका। अदालत ने जिन प्रमुख चेहरों को तलब किया है, उनमें डॉ. कुमार विश्वास (तत्कालीन प्रत्याशी), सत्येंद्र जैन (पूर्व मंत्री, दिल्ली सरकार) और सोमनाथ भारती (पूर्व मंत्री व विधायक, दिल्ली) शामिल हैं। अगली सुनवाई में सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना होगा।








