मऊ। दीवानी कचहरी का सुरक्षा घेरा तोड़कर घुसे अबैध असलहे धारियों को पुलिस के कब्जे से छुड़ाने के मामले मे पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमे की निष्पक्ष जांच के लिए उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे जनहित याचिका दाखिल किये जाने की खबर है। यह याचिका अधिवक्ता ब्रह्मा नन्द पाण्डेय की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार सिंह द्वारा दाखिल की गई है।
उल्लेखनीय है कि बीते २८ फरवरी २०२४ को दीवानी कचहरी का सुरक्षा घेरा तोड़कर घुसे तीन अबैध असलहेधारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसी बींच दीवानी कचहरी के एक बदमाश अधिवक्ता द्वारा गिरोह मे आकर उन तीन अबैध असलहेधारियों को पुलिस के कब्जे से छुड़ा लिया था।
पुलिस ने मामले मे तीन नामजद साहित डेढ़ से दो सौ अधिवक्ताओं के खिलाफ ३५३ सहित भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओ मे मुकदमा पंजीकृत करते हुए कुछ लोगो को गिरफ्तार किया था।
मामले मे पुलिस द्वारा डेढ़ से दो सौ अधिवक्ताओं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होने के कारण मामले की निष्पक्ष जाँच के लिए अधिवक्ता ब्रह्मा नन्द पाण्डेय ने अदालत का दरवाजा दुबारा खटखटाया है।
इसके पूर्व भी अधिवक्ता ने मामले की निष्पक्ष जाँच के लिए जनहित याचिका दाखिल किया था। पुलिस द्वारा मऊ कोतवाली मे अपराध संख्या ६७/२०२४ पर यह मामला दर्ज है।
अधिव्क्ता रुपेश पाण्डेय को बार काउंसिल की नोटिस, अधिवक्ता पर बिपक्षी से मिलकर मुकदमा वापस लेने का आरोप
मऊ। विपक्षियों से मिलकर मुकदमा वापस लेने वाले दीवानी कचहरी के अधिवक्ता रुपेश पाण्डेय को बार काउंसिल ने 11 अगस्त को तलब किया है। रुपेश पर अपने मूवक्कील की बिना सहमति लिए विपक्षियों से मिलकर पुरा मुकदमा वापस लेने का आरोप है।
ब्रह्मा नन्द पाण्डेय की ओर से अधिवक्ता रुपेश कुमार पाण्डेय के खिलाफ बार कौंसिल में अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 में प्रार्थना पत्र दिया गया है। बार कौंसिल प्रयागराज की ओर से अधिवक्ता रुपेश कुमार पाण्डेय के खिलाफ प्रस्तुत शिकायत में उनके पर विपक्षी से मिलकर मुकदमे को वापस लेने का आरोप है।