प्रयागराज: हत्या मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास

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प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित कैंट थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी के चलते अपर सत्र न्यायाधीश/अपर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कक्ष संख्या-3 ने बुधवार को हत्या मामले के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त नगर मनीष कुमार शांडिल्य ने दी।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में नगर के कैंट थाने में इसी थाना क्षेत्र के राजापुर उचवागढी निवासी शनी उर्फ सबी पुत्र मो. इस्लाम , साहिल कालोनी राजापुर निवासी रासिद अली पुत्र स्वर्गीय साबिर और राजापुर उंचवागढ़ी निवासी पंकज भारतीया पुत्र स्वर्गीय अरविन्द भारतीया के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत प्रभावी विवेचना और न्यायालय में मजबूत पैरवी का परिणाम सामने आया है। अपर सत्र न्यायाधीश/अपर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कक्ष संख्या-3 ने बुधवार को तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास सहित विभिन्न धाराओं में कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने शनी उर्फ सबी, रासिद अली और पंकज भारतीया को भारतीय न्याय संहिता के समकक्ष तत्कालीन भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत सश्रम आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 386 के तहत 10-10 वर्ष के कारावास एवं 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वहीं अभियुक्त रासिद अली को आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के तहत पांच वर्ष के कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई।

पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज द्वारा मुकदमे की लगातार प्रभावी पैरवी करते हुए महत्वपूर्ण गवाहों को समय पर न्यायालय में प्रस्तुत कराया गया, जिससे अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में सफल रहा। मामले की पैरवी एडीजीसी राहुल मिश्रा ने की, जबकि मॉनीटरिंग सेल के उपनिरीक्षक रामनरेश सिंह, कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल रूबी सिंह तथा थाना कैण्ट के कांस्टेबल विकास सिंह ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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