इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार, अब्बास अंसारी बने रहेंगे विधायक

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नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मऊ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) विधायक अब्बास अंसारी को उच्चतम न्यायालय ने बड़ी राहत दी है। हेट स्पीच से जुड़े एक मामले में उच्चतम न्यायालय के जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सजा पर रोक के फैसले को बरकरार रखा है। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बनी रहेगी।

दरअसल, हेट स्पीच के मामले में ट्रायल कोर्ट ने अब्बास अंसारा को सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद अब्बास अंसारी के विधायक पद पर खतरा मंडराने लगा था। अब्बास अंसारी ने इस फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट की सजा पर रोक लगा दी थी।

उच्च न्यायालय के फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती देकर कहा था कि उच्च न्यायालय का फैसला गलत है और सजा पर लगी रोक हटाई जानी चाहिए।

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