गैर इरादतन हत्या के दोषी को दस वर्ष का कारावास

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फिरोजाबाद। न्यायालय ने मंगलवार को गैर इरादतन हत्या के एक दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना सिरसागंज के गांव नगला रामसुख निवासी सतबन्त सिंह पुत्र महेन्द्र पाल सिंह के खेत में 22 अक्टूबर 2020 को सिंचाई हो रही थी। तो मेंढ में चूहों के छेद करने से उसके पडोसी खेत स्वामी दोलतराम पुत्र श्रीपाल के खेत में पानी चला गया। इसी बात को लेकर दौलत राम 23 अक्तूबर 2020 रात्रि समय लगभग 9.30 बजे को मेक्स लोडर गाडी से उसके घर ओर आया। उसके साथ जगदीश ठेकेदार भी आया। उन लोगो ने जमकर गाली गलौज की।

बाद में उन लोगो ने मैक्स से सतवंत व उसके मामा अशोक कुमार पुत्र कप्तान सिंह ग्राम रतरूआ थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी को टक्कर मारकर घायल कर दिया। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर कराई। बाद में अशोक की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या तीन राजीव सिंह की अदालत में चला।

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी शासकीय अधिवक्ता प्रिय प्रताप सिंह ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए।

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गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोलतराम को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 23,000 रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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