वाराणसी: मनीष सिंह हत्याकांड में 12 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट, रिमांड की तैयारी में पुलिस

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वाराणसी। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के फूलपुर थाना क्षेत्र स्थित घमहापुर गांव में व्यापारी मनीष सिंह की पीट-पीटकर हत्या के चर्चित मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सभी आरोपित वर्तमान में जेल में निरुद्ध हैं। पुलिस अब न्यायालय से उनकी रिमांड लेने तथा आगे की विधिक कार्रवाई की तैयारी कर रही है।

पुलिस उपायुक्त (गोमती ज़ोन), कमिश्नरेट वाराणसी कार्यालय द्वारा शुक्रवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि घटना की गंभीरता और आरोपियों के संगठित आपराधिक आचरण को देखते हुए उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।

गौरतलब है कि 26 अप्रैल 2026 को घमहापुर गांव में एक अनियंत्रित कार की टक्कर से एक महिला घायल हो गई थी। दुर्घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने कार चालक व्यापारी मनीष सिंह की कथित तौर पर बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी।

घटना के बाद फूलपुर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने मुठभेड़ और आत्मसमर्पण की कार्रवाई के जरिए कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मामले की विवेचना पूरी कर चार्जशीट भी न्यायालय में दाखिल की जा चुकी है।

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पुलिस के अनुसार ,अपराध और अपराधियों के प्रति अपनाई गई ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत 4 जून 2026 को इस गिरोह के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई। गैंग लीडर आशीष राजभर समेत सभी आरोपी घमहापुर गांव के निवासी हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत नामजद आरोपियों में आशीष राजभर, मनीष राजभर, दीपक राजभर, मनोज प्रजापति, हरिश्चंद्र राजभर, योगेंद्र प्रजापति, गोविंद राजभर, नागेंद्र राजभर, बृजेश प्रजापति, राजेश प्रजापति, अभिषेक उर्फ बुद्धू तथा पवन राजभर शामिल हैं।

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