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"वंदना नर्सिंग होम" ने हाई टेंशन वायर को खुद हटाने का उच्च न्यायालय को दिया आश्वाशन

अधिवक्ता सुधीर कुमार सिंह ने वंदना नर्सिंग होम की अबिधाणिकता को लेकर उच्च न्यायालय में दाखिल किया था जनहित याचिका

23 को सुनवाई दौरान वंदना नर्सिंग होम प्रबंधन ने जनहित याचिका में लगे आरोप को स्वीकार कर, हाई टेंशन् वायर को खुद हटाने का अदालत को दिया भरोसा


मऊ। वंदना नर्सिंग होम ने खुद के भवन के उपर से गुजर रहें हाई पावर वायर को हटाने का उच्च न्यायालय को अस्वाशन दे कर दूसरी आफत मोल ले लिया है। नर्सिंग होम की वकालत में नर्सिंग होम अपने ही “जाल” में फंस गया है। यानी साफ हो चुका है कि बिना हाई पावर वायर के हटे उनका हॉस्पिटल संचालित नही हो सकता है । हॉस्पिटल प्रबंधन ने हाई टेंशन वायर को खुद के उपर से गुजरने की स्वीकारोक्ति दी है।


हॉस्पिटल सूत्रों के अनुसार वंदना नर्सिंग होम के खिलाफ उच्च न्यायालय में अधिवक्ता सुधीर कुमार सिंह की ओर से इनपर्सन दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान इन्होने अपने वकील के माध्यम से हॉस्पिटल भवन के उपर से हाई टेंशन वायर के गुजरने की स्वीकृति के साथ उसको हटवा लेने का अदालत को अस्वाशन दिया है।

हॉस्पिटल प्रबंधन के इस अस्वाशन को देखते हुए अदालत ने जनहित याचिका को डिस्पोज कर मामले में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताविक वंदना नर्सिंग होम को अपने अस्पताल भवन के उपर से गुजर रहें हाई टेंशन वायर को हटाने के दिये गये अश्वासन को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने याचिका डिस्पोज कर दिया है।

अदालत ने याचिककर्ता को भी आगे की जाने वाली विधिक कार्यवाही में सक्षम अधिकारी के समक्ष भाग लेने के लिए प्राधिकृत किया है।

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