वाराणसी में नाव पर इफ्तार पार्टी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को नोटिस

0
3

नई दिल्ली। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने वाराणसी में गंगा नदी में एक नाव पर इफ्तार पार्टी आयोजित करने के मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सांसद को यह नोटिस इस मामले में गिरफ्तारी पर ‘एक्स’ पोस्ट करने को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज करने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया है। एडिशनल सेशंस जज सोनू अग्निहोत्री ने अगली सुनवाई 16 मई को करने का आदेश दिया।

फाइनल ईयर लॉ के छात्र राम प्रवेश दुबे ने यह याचिका दायर की है। इसके पहले याचिकाकर्ता ने मजिस्ट्रेट कोर्ट से महुआ मोइत्रा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1), 197(1), 299 और 353(1)(बी) के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 30 मार्च को यह याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में कहा गया था कि महुआ मोइत्रा के 19 मार्च की पोस्ट से उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस लगी है। महुआ मोइत्रा का पोस्ट जानबूझकर और सांप्रदायिक माहौल खराब करने के उद्देश्य से किया गया था। इस पोस्ट का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भावना भड़काना था।

मजिस्ट्रेट कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि शिकायत पर आगे बढ़ने का कोई कारण समझ में नहीं आता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा था कि इस बात के कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है कि महुआ मोइत्रा के बयान से समाज के किसी तबके में सद्भाव बिगड़ा हो या किसी समुदाय के खिलाफ भावना भड़काई गयी हो।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here