सरकारी भूमि पर बनी आरा मशीन सील, लेखपाल निलंबित और पांच व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज

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बिजनौर | उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर की जिलाधिकारी जसजीत कौर ने जेिले में शासकीय आदेशों की अवहेलना एवं सरकारी भूमि पर अवैध गतिविधियों के संबंध में प्राप्त प्रकरण का संज्ञान लेते हुए प्रशासन द्वारा कठोर कार्रवाई की गई है। उनके उनके निर्देश पर लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है और पांच व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

उल्लेखनीय है कि 15 नवम्बर 2025 को जानी चौराहा क्षेत्र स्थित आरा मशीन (दिलावर एंड सन्स) को राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा, पुलिस बल की उपस्थिति में विधिवत सील किया गया था। जिलाधिकारी ने बताया कि उसके बाद संबंधित व्यक्तियों द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उक्त सील को क्षतिग्रस्त कर आरा मशीन का पुनः संचालन शुरू कर दिया गया था जिसे शासकीय आदेशों की स्पष्ट अवहेलना मानते हुए उक्त प्रकरण में कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं उच्चाधिकारियों को समय से सूचना उपलब्ध न कराए जाने के कारण संबंधित क्षेत्र के लेखपाल रजत चौधरी को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (आचरण) नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा इस प्रकरण की विभागीय जांच के लिए तहसीलदार, बिजनौर को जांच अधिकारी नामित किया गया है वही संबंधित कानूनगो ,नायब तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।

जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि इस अवैध कृत्य में संलिप्त व्यक्तियों—जावेद अहमद, इफ्तेखार हुसैन, मकसूद अहमद, इमरान अहमद एवं वकार, निवासी मो चाहशीरीं, बी-24, बिजनौर के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी पंजीकृत किए जाने के लिए थाना कोतवाली शहर, बिजनौर को निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में हनीफ पुत्र शफीक अहमद मो. कस्सबान बिजनौर गाटा संख्या ३५०९ कब्रिस्तान की भूमि राजस्व अभिलेखों में अंकित होने पर भी निर्मित समस्त दुकानों पर तहसीलदार न्यायालय के अंतर्गत राजस्व संहिता की धारा ६७ के अंतर्गत नोटिस निर्गत कर दिया है जिसकी सुनवाई न्यायिक प्रकिया के अंतर्गत प्रचलित है।

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