उप्र के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के खिलाफ एमपीएमएलए कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी

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मऊ। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के खिलाफ जनपद की एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किये जाने की खबर है। 2019 लोकसभा चुनाव से जुड़े एक मामले में भाजपा नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी व जूता मारने की धमकी देने के आरोप में कोर्ट ने वारंट जारी किया है।

मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र के रतनपुरा बाजार में हुई एक चुनावी जनसभा से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार उस दौरान मंत्री ने मंच से कार्यकर्ताओं को उकसाते हुए भाजपा नेताओं को गाली देने और जूता मारने की बात कही गई थी, जिसे लोकतांत्रिक मूल्यों और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना गया।

इस मामले में एसआई रुद्रभान पांडेय की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई थी और जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। हालांकि, आरोप तय होने की प्रक्रिया के दौरान मंत्री के अदालत में उपस्थित न होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए कोर्ट) डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए बुधवार काे गैरजमानती वारंट जारी कर दिया।

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अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 मई 2026 की तारीख तय की गई है, जहां मंत्री की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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