सांसद अफजाल व अन्य परिवारजनों की कुर्क सम्पत्ति रिलीज करने के मामले में जवाब तलब

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       (ब्रह्मा नन्द पाण्डेय )

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सपा सांसद अफजाल अंसारी और उनकी बेटी नुसरत अंसारी, मारिया अंसारी व नूरिया अंसारी और बीवी फरहत अंसारी की गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही में कुर्क सम्पत्ति को रिलीज करने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले मे अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय की है ।

कोर्ट ने जवाब के लिए तीन सप्ताह का समय देते हुए याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तारीख लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति सीडी सिंह एवं न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने अफजाल अंसारी, फरहत अंसारी, नुसरत अंसारी, मारिया अंसारी व नूरिया अंसारी की याचिका पर उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय एवं सरकारी वकील को सुनकर दिया है।

एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि मोहम्मदाबाद तहसील के शकूरपुर मौजा स्थित आराजी संख्या 402, 403, 407 व 408 को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क किया गया था। याचियों की अर्जी पर सुनवाई के बाद गाजीपुर के विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए ने कुर्कशुदा सम्पत्ति कतिपय शर्तों पर रिलीज करने का आदेश दिया।

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उपेंद्र उपाध्याय ने कहा कि विशेष अदालत के आदेश के बाद कुर्क सम्पत्ति रिलीज करने के लिए डीएम को प्रार्थना पत्र दिया गया लेकिन जिलाधिकारी गाजीपुर ने गत 12 जनवरी के प्रार्थना पत्र पर अब तक कोई आदेश नहीं किया है। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि इसी आदेश के खिलाफ आपराधिक अपील लम्बित है, जिसकी सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तारीख लगी है। साथ ही उन्होंने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तारीख लगा दी।

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